♦️ फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाने वाले अंतर्राज्यीय नेटवर्क का खुलासा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लेकर उत्तराखण्ड तक जुड़े तार
♦️उत्तराखण्ड एसटीएफ द्वारा फर्जी शस्त्र लाइसेंस एवं अवैध हथियारों के नेटवर्क के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी
श्याम टाइम्स देहरादूनl वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्पेशल टास्क फोर्स अजय सिंह के नेतृत्व में गठित एसटीएफ टीम द्वारा फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
उल्लेखनीय है कि थाना प्रेमनगर, जनपद देहरादून में, धारा 420, 467, 468, 471 भादवि एवं धारा 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विगत 15 जनवरी 2026 को उक्त प्रकरण में अभियुक्त मनोज कुमार के कब्जे से एक फर्जी शस्त्र लाइसेंस, एक अवैध .30 बोर सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल एवं 05 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे।
विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त मनोज कुमार के शस्त्र लाइसेंस को सिरसा से मेरठ तथा बाद में देहरादून स्थानांतरित दर्शाया गया था, जबकि सिरसा जिलाधिकारी कार्यालय से उक्त शस्त्र लाइसेंस कभी जारी ही नहीं किया गया था। जांच में लाइसेंस पूर्णतः फर्जी पाया गया।
स्पेशल टैक्स स्कूल द्वारा की गई जांच में यह तथ्य उजागर हुए की उक्त फर्जी शस्त्र लाइसेंस तैयार कराने में शिवा शस्त्रागार/गन हाउस के मालिक शैलेन्द्र पुत्र राजपाल, निवासी 69, गायत्री ग्रीन, बाईपास रोड, थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ, उत्तर प्रदेश की भूमिका रही है।
विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर स्पेशल टास्क फोर्स टीम द्वारा शिवा शस्त्रागार के मालिक शैलेन्द्र पुत्र राजपाल, निवासी 69, गायत्री ग्रीन, बाईपास रोड, थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना में फर्जी शस्त्र लाइसेंस तैयार करने वाले अंतर्राज्यीय नेटवर्क, जिसके तार उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं उत्तराखण्ड से जुड़े होने के तथ्य सामने आए हैंl
पकड़े गए आरोपों का नाम और आपराधिक इतिहास
देहरादूनl शैलेन्द्र पुत्र राजपाल निवासी 69, गायत्री ग्रीन, बाईपास रोड, थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ, उत्तर प्रदेश। मु0अ0सं0 693/2024, धारा 340, 338, 336, 318, 3 एवं 109 BNS, थाना कंकरखेड़ा, मेरठ। मु0अ0सं0 09/2026, धारा 420, 467, 468, 471, 120-B भादवि एवं धारा 5/25 आर्म्स एक्ट, थाना प्रेमनगर, देहरादून।