श्याम टाइम्स देहरादूनl विगत दिवस 18 जून को कोतवाली नगर निवासी एक महिला द्वारा थाने में आकर तहरीर दी गई कि विपक्षी द्वारा उनकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म (गलत काम) किया गया। आरोपी द्वारा घटना के संबंध में किसी को भी बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी गई।
पीड़िता के माँ की तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए विपक्षी के विरुद्ध धारा- 65(1)/ 351(3) (भारतीय न्याय संहिता) एवं 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल निम्नलिखित दंडात्मक व वैधानिक कार्रवाई की गई।
साक्ष्य संकलन :- घटनास्थल को तत्काल सुरक्षित करते हुए मौके पर एफ.एस.एल. टीम को बुलाकर वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए।
पीड़िता का मेडिकल व बयान
टाइम्स देहरादून वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परविंदर सिंह डोभाल ने बताया कि पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। वर्तमान में पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान (धारा 183 बीएनएनएस दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी है।
*अभिरक्षा:-* त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 19/06/2026 को घटना में संलिप्त विधि विवादित किशोर को पुलिस संरक्षण में लिया गया है, जिसे आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के उपरांत किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा विधि विवादित किशोर को बाल संरक्षण गृह भेजा गया है।